Delhi Bike Taxi Ban: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 जून 2023 को दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।अब दिल्ली में रैपिडो, ओला, और उबेर की बाइक टैक्सी सेवा को संचालित नहीं किया जायेगा, क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैब एग्रीगेटर कंपनी उबेर, ओला, और रेपिडो को अपनी सर्विसेज दिल्ली में बंद करने का आदेश पारित किया है। लेकिन कैब और ऑटो की सेवाएं अभी भी दिल्ली में चालू रहेगी यानि की ये रोक केवल और केवल बाइक टैक्सी राइड पर लगया गया है।
बाइक टैक्सी सस्ती और सुविधाजनक होने के साथ ही हर वर्ग के लिए अफोर्डेबल टैक्सी सर्विस थी, लेकिन अब दिल्ली में इस सेवा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों Delhi Bike Taxi Ban किया है ?अब दिल्ली में बाइक टैक्सी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकेगा? दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस कब शुरू होगी? दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी को क्यों बंद किया था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस आर्टिकल में देंगे।
Delhi Bike Taxi Ban 2023
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया था। Delhi Bike Taxi Ban को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार कोई नई पॉलिसी आने तक Delhi में Bike Taxi को Ban नहीं किया जायेगा और दिल्ली सरकार के फैसले के विरुद्ध यह आदेश दिया था, कि Delhi Bike Taxi को Ban नहीं किया जाना चाहिए और इसके बाद से Delhi Bike Taxi सेवा को फिर से प्रारम्भ कर दिया था।
अब दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 12 मई 2023 को सुनवाई हुयी थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जाती है ,और नई पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक टैक्सी सेवा बंद करने का आदेश दिया है। जबकि इससे पहले दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार के रोक वाले फैसले को पलटते हुए बाइक सेवा को जारी रखने की परमिशन दी थी।
दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने 19 फरवरी 2023 को बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी थी। अब फिरसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले को बदलते हुए पुनः बाइक टैक्सी सेवा पर लगी रोक लगा दी है।
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पर बाइक टैक्सी संचलन पर नोटिस जारी किया था कि अगर कोई इस का violation करता हुआ पाया गया तो उसे भारी जुरमाना भरना पड़ेगा।
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी को क्यों बंद किया था?
दिल्ली सरकार का कहना है, कि बाइक टैक्सी राइड मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उलंघन हो रहा है, और इसके साथ यदि इसका उलंघन करते हुए कोई पाया गया तो एग्रीगेटर कंपनी को एक लाख रूपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऑफिसियल वेबसाइट: दिल्ली परिवहन विभाग
बाइक में नॉन कमर्शियल नंबर प्लेट जो कि सफेद कलर का प्लेट होता है, उसे उपयोग किया जाता है। Two व्हीलर पर पैसैंजर को किराये पर ले जाना पूरी तरह से व्यापारिक और कमर्शियल है और यह Motor Vehicle Act, 1988 का उलंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी नई निति आने तक Delhi bike taxi ban कर दी गयी है।