Kisan Mitra Yojana: किसान मित्र योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सरकार दे रही 50 प्रतिशतसब्सिडी, सीएम शिवराज ने किया बड़ा एलान

Kisan Mitra Yojana: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना का प्रारम्भ कर दिया हैं। इस नई सरकारी योजना के तहत किसानों को विद्युत् कनेक्शन के लिए नया ट्रांसफार्मर लगवाने पर सब्सिडी दी जाएगी। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आधिकारिक रूप से सीएम किसान मित्र योजना की शुरुआत कर दी हैं। इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में बता रहे हैं।

आज इस आर्टिकल में हम सीएम किसान मित्र योजना की पात्रता, आवेदन फॉर्म, लाभ एवं सुविधाएँ, और सीएम किसान मित्र योजना के बारें सम्पूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।  यदि आप सीएम किसान मित्र योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े –

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या हैं

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना एक सरकारी योजना है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी देने के लिए शुरू किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। इसमें किसान अथवा किसानों के समूह को खेत पर सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने पर मध्यप्रदेश सरकार सब्सिडी देने जा रही हैं। यदि आपको भी इस योजना का लाभ लेना है, तो इसके लिए आपको सीएम किसान मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा।

इस योजना के तहत किसान अथवा किसानों के समूह द्वारा सिंचाई हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा। यदि आप 200 मीटर की अधिकतम दुरी पर 11 केव्ही की विद्युत लाइन चाहते है, तो इसमें मध्यप्रदेश शासन की ओर से अनुदान दिया जायेगा।

सीएम किसान मित्र योजना का लाभ एवं सुविधाएँ

यदि आप एक किसान है, तो आपको सीएम किसान मित्र योजना का लाभ एवं इसके अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। यहां हम किसान मित्र योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत मिलने वाले लाभ एवं सुविधा के बारे में बता रहे हैं-

  1. इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि की सब्सिडी किसानों को मिलती हैं
  2. एक से अधिक आवेदन पर कृषि पम्प तक एलटी लाइन का एक्सटेंशन
  3. 25 केवीए और 63 केवीए ट्रांसफार्मर एक या एक से अधिक लोग मिलकर आवेदन कर सकते हैं
  4. 50 प्रतिशत राशि का भुगतान आवेदक किसान को करना पड़ेगा
  5. 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में
  6. 10 प्रतिशत खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा
  7. किसानों को केवल खर्च का आधा पैसा ट्रांसफर लगवाने के लिए देना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना (Kisan Mitra Yojana) की पात्रताएं

  • आवेदक मप्र का मूल निवासी होना चाहिए
  • दुरी 200 मीटर होनी चाहिए
  • किसान के पास सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।

सीएम किसान मित्र योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप भी कम खर्च में अपने खेत पर सिचाई के लिए ट्रांसफार्मर लगाना चाहते है, तो आपको मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। किसान मित्र योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी-

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • खसरा एवं खतौनी
  • समग्र आईडी
  • पासपोर्ट साइज २ फोटो
  • आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर

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सीएम किसान मित्र योजना में आवेदन कैसे करें?

यदि आप भी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरके इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो सबसे पहले आपको सीएम किसान मित्र योजना में आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस योजना के तहत आपको विद्युत् ट्रांसफार्मर लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। किसान मित्र योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है।

उपसंहार

यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। किसान इस योजना के अंतर्गत आधे पैसे खर्च करके अपने खेत पर विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य शासन, मध्यप्रदेश द्वारा 40 प्रतिशत की सब्सिडी देगा और 10 प्रतिशत खर्च का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा। बाकि 50 प्रतिशत खर्च स्वयं किसान को उठाना पड़ेगा।