मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनाथ बच्चों के लिए एक नई योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से काम आयु वाले बच्चों को चार हजार रूपये हर महीने दिए जायेंगे। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ है जो महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित की जा रही है। इस योजना की अधिक जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन फॉर्म , लास्ट डेट आदि के लिए इस लेख को अंत तक पूरा पढ़े।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
मध्यप्रदेश के ऐसे अनाथ बच्चे जो अपने किसी रिश्तेदार, सगे-संबंधी अथवा संरक्षक या प्रतिपाल्य के साथ अपना जीवन बिता रहे है, उन्हें मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक एवं शैक्षिणक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चार हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा। और यदि कोई बालक/बालिका 18 वर्ष की उम्र की बाद बाल संरक्षण संस्थान को छोडकर जाता है, तो उसे आर्थिक एवं शैक्षिणिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अनाथ बच्चों के देखभाल एवं भविष्य में जीवनयापन में सुविधा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए सम्मिलित रूप से उपयोगी है।
मध्यप्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए योजना
मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के कई लाखों बच्चों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाए प्रारम्भ की गयी है। कोरोना महहमारी के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गयी है उन अनाथ बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’ की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत covid 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को पांच हजार रूपये प्रतिमाह, मुफ्त राशन सामग्री, चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ मुफ शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की पात्रताएं
- आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से बालक के संस्था छोड़ने की दिनांक के वर्ष को शामिल करते हुए लगातार 05 वर्ष तक निवास करने वाले बच्चे पात्र होंगे।

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे कोविड-19 बाल सेवा योजना के लाभार्थी न हो
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन कैसे करें?
इस योजना के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) आपसे संपर्क कर आवेदन करेंगे। यह ऐसे परिवारों की पहचानकरेंगे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उन्हें समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे।
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